ऑटो चालक का कटा 32 हजार रुपए का चालान, बोला- पुलिस ने मेरा चालान नही काटा बल्कि...
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मोदी सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में नया मोटर अधिनियम लागू किया है। एक सितंबर से लागू हो चुके इस नियम में यातायात नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। मोदी सरकार का कहना है कि इससे जनता जागरूक होगी और नियमों का पालन करेगी।
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दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में दिनेश मदान नाम के एक युवक का 23,000 रुपये का चालान काट दिया। दूसरी ओर, एक ऑटो चालक जिसके पास आरसी, डीएल, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा नहीं होने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने 32,500 रुपये का चालान काट दिया है। चालान कटने के बाद ऑटो चालक चालक ने अपना माथा पकड़ दिया उसका कहना था कि वह सेकंड हैंड ऑटो खरीद कर चलाता था जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। ऑटो चालक ने आगे कहा कि पुलिस ने मेरा चालान नहीं काटा बल्कि मेरी रोजी-रोटी पर लात मार दिया है। अब मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और कैसे चालान के पैसे को जमा करूंगा।
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वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में, ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक का एक बड़ा चालान काट दिया है। दरअसल ड्राइवर शराब पीकर तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था। उसे 10 नियमों का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया था। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उनका 59,000 रुपये का चालान काट दिया।



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